राज्य सरकार ने जारी की कोरोना की नई गाइड लाइन। अब रविवार को नहीं लगेगा लॉकडाउन, सिर्फ रात्रिकालीन कर्फ्यू ही रहेगा जारी।

राज्य सरकार ने जारी की कोरोना की नई गाइड लाइन।
1. प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों के निजी / सरकारी विद्यालयों की कक्षा 10 से 12 तक की शैक्षणिक गतिविधियां दिनांक 1 फरवरी , 2022 से एवं कक्षा 6 से 9 तक की शैक्षणिक गतिविधियां दिनांक 10th फरवरी , 2022 से संचालित की जा सकेंगी । विद्यार्थियों को माता - पिता / अभिभावक की लिखित सहमति पश्चात् ही अध्ययन हेतु परिसर में आने की अनुमति होगी । 
2. ऑनलाईन अध्ययन की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जायेगी ।
3. समस्त दुकानें / शॉपिंग मॉल्स एवं अन्य व्यवसायिक- व्यापारिक प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन रात्रि 10:00 बजे तक कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए खोलना अनुमत होगा । 
4. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20.01.2022 के बिन्दु संख्या 02 में मैरिज गार्डन / अन्य विवाह स्थलों को सम्मिलित करते हुये इनके संचालको को यह परामर्श दिया जाता है कि कोविड के संक्रमण के मद्देनजर यदि कोई व्यक्ति पूर्व में की गई बुकिंग को निरस्त / आगामी दिवसों के लिए स्थगित करवाना चाहता है तो सम्बन्धित मैरिज गार्डन / अन्य विवाह स्थलों के संचालक पूर्व में किये गये भुगतान को लौटाने / समायोजित करने की कार्यवाही करें ।
5. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20.01.2022 के बिन्दु संख्या 04 अनुसार नगरीय क्षेत्रों में लगाये गये जन – अनुशासन कर्फ्यू ( सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार प्रातः 05:00 बजे तक ) को समाप्त करते हुये संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा । 
6. दिनांक 31 जनवरी , 2022 पश्चात् सम्बन्धित संस्था प्रधान / समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालय प्रमुख / अन्य संस्थानों के संचालक / व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक आदि संस्था के सदृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से यह घोषणा चस्पा करना सुनिश्चित करेंगे कि कितने व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई जा चुकी है तथा कितने व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई गई है । उक्त प्रावधान के उल्लंघन पाये जाने पर उपरोक्त के विरूद्ध प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।
7. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 09.01.2022 अनुसार प्रदेश में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक , सामाजिक , राजनैतिक , खेल - कूद सम्बन्धी मनोरंजन , शैक्षणिक , सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह / सभा / रैली / धरना प्रदर्शन / जुलूस / मेलों के आयोजन में अधिकतम 100 ( नगर निगम / नगर पालिका क्षेत्रों में दिनांक 30.01.2022 तक 50 ) व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी । आयोजन से पूर्व इसकी सूचना DoIT द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल http : //covidinfo.rajasthan.gov.ine-intimation या 181 पर देनी होगी । उक्त आयोजनों के आयोजनकर्ता इसकी पालना सुनिश्चित करने के प्रावधान है । 
8. जनवरी व फरवरी माह में राज्य में राजस्थानी संस्कृति के परिचायक विभिन्न मेलों यथा- उर्स- 2022 , मरू महोत्सव , पशु मेले व अन्य का आयोजन किया जाना है , जिनका पर्यटन से जुड़े व्यवसाय एवं रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है । उक्त संदर्भ में पूर्व में राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाईडलाईन / दिशा - निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए पूर्ण सतर्कता एवं सावधानी रखने की आवश्यकता है , जिससे ओमिक्रॉन संक्रमण में वृद्धि की स्थिति नहीं बने । 
9. उक्त आदेश दिनांक 31st जनवरी , 2022 से प्रभावी होगा । 

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